"राष्ट्रीय ध्वज" का 'अपमान' करने वाला मौलवी गिरफ़्तार !!

पोरबंदर शहर में राष्ट्रीय ध्वज का कथित तौर पर अपमान करने का एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने शनिवार को एक मौलवी को हिरासत में ले लिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

Aug 12, 2023 - 17:55
Aug 12, 2023 - 18:07
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"राष्ट्रीय ध्वज" का 'अपमान' करने वाला मौलवी गिरफ़्तार !!

पोरबंदर शहर में राष्ट्रीय ध्वज का कथित तौर पर अपमान करने का एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने शनिवार को एक मौलवी को हिरासत में ले लिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। 

पुलिस अधीक्षक (एसपी) भागीरथ सिंह जडेजा ने बताया कि आरोपी की पहचान वासिद रजा के रूप में हुई है और शुक्रवार को उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कीर्तिमंदिर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने और समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

जडेजा ने कहा,'इस साल जनवरी में पोरबंदर में नगीना मस्जिद के मौलवी आरोपी से उसके व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा गया था कि क्या मुसलमानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए और सलामी देनी चाहिए तथा राष्ट्रगान गाना चाहिए। ऑडियो फॉर्मेट में दिए गए अपने जवाब में उसने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं लेकिन उसे सलामी नहीं दे सकते। यह पूछे जाने पर कि क्या मुसलमानों को राष्ट्रगान गाना चाहिए, उसने कहा कि राष्ट्रगान में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों के कारण उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।'

मौलवी बहार-ए-शरीयत नामक व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है, जिसमें उससे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान पर उसकी राय पूछी गई थी। जडेजा ने कहा कि कीर्तिमंदिर पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी का आधार इसी का एक ऑडियो क्लिप है।
उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153, 153ए, 153बी (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना) और 505 और 505 ए (शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए बयान, अफवाह फैलाना) के साथ-साथ राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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