बृजभूषण को सजा दिला सकते हैं, महिला पहलवानों के कोच ||
यौन उत्पीड़न का मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पीड़ित महिला पहलवानों के कोच भाजपा सांसद को सजा दिला सकते हैं।
भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ पुलिस के पास दो ऐसे गवाह हैं जो उन्हें सजा दिला सकते हैं। दोनों पीडि़त पहलवानों के कोच हैं। कोच का कहना है कि उन्होंने आरोपी बृजभूषण सिंह को पहलवान के साथ छेड़छाड़ व सेक्सुअल फेवर मांगते देखा। उस समय वह डब्ल्यूएफआई कार्यालय में पीड़ित पहलवान के साथ थे। पुलिस ने दोनों को हियरसे (किसी की सुनाई बात पर बयान देना) नहीं माना है। नई दिल्ली जिले की कनॉट प्लेस थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें ये बात रखी हैं। पुलिस ने चार्जशीट में इन दोनों कोच को अहम गवाह माना है और ये घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं।
इस आधार पर चलाया जा सकता है केस
दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि आरोपी बृजभूषण के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और आरोपी के खिलाफ केस चलाया जा सकता है।
-पीड़ित पहलवानों ने पुलिस के सामने आईपीसी 161 के तहत और 164 के बयान तहत अदालत में दिए बयान आपस में मिल गए हैं। यानी महिला पहलवानों ने कोर्ट में वहीं बयान दिए हैं जो उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराते समय पुलिस के सामने दिए थे।
-दोनों पीड़िताओं के कोच। पुलिस ने इनको चार्जशीट में घटना का प्रत्यक्षदर्शी माना है।
-22 हियरसे के बयान।
-डब्ल्यूएफआई की ओर से दिए गए छह फोटो।
-महिला पहलवानों की ओर से ई-मेल कर पुलिस को दिए गए फोटो।
-कुछ जगहों की मोबाइल लोकेशन।|
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