रिलायंस के साथ भागीदारी कर यह चीनी कंपनी भारत में फिर उतरने को तैयार, इस क्षेत्र में मचाएगी तहलका

May 19, 2023 - 10:50
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रिलायंस के साथ भागीदारी कर यह चीनी कंपनी भारत में फिर उतरने को तैयार, इस क्षेत्र में मचाएगी तहलका

दोनों कंपनियों के समझौते के मुताबिक, शीन रिलायंस रिटेल की सोर्सिंग क्षमताओं, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ रिटेलर के ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर के विशाल पोर्टफोलियो का उपयोग कर सकता है।

भारत में बैन होने के लगभग तीन वर्ष बाद चीन की ऑनलाइन फास्ट फैशन कंपनी शीन देश की प्रमुख खुदरा विक्रेता रिलायंस रिटेल के साथ साझेदारी कर यहां दोबारा प्रवेश करने जा रही है। उद्योग जगत से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। शीन उन ऐप में शामिल है, जिन्हें चीन से सीमा पर तनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जून, 2020 में प्रतिबंधित कर दिया था। अब शीन ने रिलायंस रिटेल के साथ साझेदारी कर ली है और अब वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते फैशन बाजारों में से एक में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की खुदरा इकाई के माध्यम से काम करेगी। इस संबंध में रिलायंस रिटेल को ईमेल भेजकर पूछा गया लेकिन फिलहाल कोई जवाब नहीं मिला है। 

रिलायंस के वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स का उपयोग करेगी 

दोनों कंपनियों के समझौते के मुताबिक, शीन रिलायंस रिटेल की सोर्सिंग क्षमताओं, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ रिटेलर के ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर के विशाल पोर्टफोलियो का उपयोग कर सकता है। आपको बता दें कि चीनी कंपनी शीन, अभी यूएस ओवर सोर्सिंग के रूप में कुछ बाजारों में जांच का सामना कर रही है। सूत्रों ने कहा कि यह मध्य पूर्व और अन्य बाजारों के लिए शीन के वैश्विक संचालन के लिए सोर्सिंग करेगा।

इस तरह रिलांयस को लाभ होगा 

रिलायंस रिटेल, जिसकी किटी में फैशन ब्रांड का एक विशाल पोर्टफोलियो है, को भी लाभ होगा। 2008 में स्थापित, शीन अपने किफायती मूल्य निर्धारण के लिए जाना जाता है और अपने आधुनिक महिलाओं के वस्त्र और अन्य परिधानों के लिए मिलेनियल्स के बीच लोकप्रिय है। शीन उन कंपनियों में शामिल है, जब सरकार द्वारा 59 ऐप के साथ इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसने उस समय कहा था कि ये प्लेटफॉर्म "संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा" हैं। हालांकि, शीन उत्पाद ऑनलाइन बाजार में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न के माध्यम से उपलब्ध थे। इन मुद्दों को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष भी रखा गया था।

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